जिलाधिकारी ने मतगणना के संदर्भ में मोबाइल और कैमरा के इस्तेमाल को लेकर दिए विशेष निर्देश
Summary
रूद्रपुर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट युगल किशोर पन्त ने मतगणना कक्ष पर मोबाइल फोन ले जाने एवं आयोग द्वारा अधिकृत पास धारकों हेतु अनुमत पास धारकों के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि ई.सी.आई. पास धारकों को […]
रूद्रपुर
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट युगल किशोर पन्त ने मतगणना कक्ष पर मोबाइल फोन ले जाने एवं आयोग द्वारा अधिकृत पास धारकों हेतु अनुमत पास धारकों के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि ई.सी.आई. पास धारकों को हाथ का कैमरा ले जाने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा मतगणना प्रक्रिया की आडियो-वीडियो कवरेज करते समय मीडिया एवं प्रेस द्वारा हाथ में अथवा कंधे पर ले जाने वाले कैमरे से किसी भी स्थिति में अलग-अलग ईवीएम पर रिकोर्ड किए गए वास्तविक मतदान अथवा मतपत्रों की फोटोग्राफी नहीं की जानी चाहिए।

उन्होंने बताया कि सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्रों के आब्जर्वर, एनकोर के ओटीपी प्राप्त करने हेतु रिटर्निंग आफिसर, ईटीपीबीएस की गणना में ओटीपी प्राप्त करने हेतु गणना सुपरवाईजर, नोडल अधिकारी मतदान कार्मिक, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, नोडल अधिकारी इटीपीबीएस/डाक मतपत्र, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, विशेष कार्याधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय, सहायक नोडल इटीपीबीएस/डाक मतपत्र,ईटीपीबीएस/डाक मतपत्र कार्य में लगे तीन अधिकारियों को मतगणना स्थल तक मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी।

