बड़ी खबर..दोपहिया वाहन पर अब बच्चों को भी लगाना होगा हेलमेट, सड़क परिवहन मंत्रालय का नोटिफिकेशन जारी
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सड़क परिवहन मंत्रालय ने दोपहिया वाहन पर छोटे बच्चों के लिए भी हेलमेट जरूरी कर दिया है. मंत्रालय ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. इसके अनुसार नए नियम 15 फरवरी 2023 से लागू होंगे. मंत्रालय के […]
सड़क परिवहन मंत्रालय ने दोपहिया वाहन पर छोटे बच्चों के लिए भी हेलमेट जरूरी कर दिया है. मंत्रालय ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. इसके अनुसार नए नियम 15 फरवरी 2023 से लागू होंगे.
मंत्रालय के अनुसार, दोपहिया वाहन पर अगर 4 साल से छोटा कोई बच्चा सवार है, तो उसे क्रैश हेलमेट पहनना जरूरी है. इसके साथ ही रोड सेफ्टी को लेकर कुछ और भी नियम लागू किए जा रहे हैं. बच्चों को हेलमेट के साथ ही हार्नेस बेल्ट का उपयोग करना होगा, ताकि बच्चा पीछे से गिरे नहीं. यह बेल्ट वाटर प्रूफ होनी चाहिए, साथ ही उसमें 30 किलो के भार को सहने को क्षमता होनी चाहिए. इस हार्नेस की मदद से बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रख कर बेल्ट की तरह बच्चे से बांधा जाता है. वहीं, वाहन की स्पीड सिर्फ 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रहेगी.

बिना हैमलेट के नजर आए, तो लगेगा जुर्माना
नए नियम के लागू होते ही अगर किसी दोपहिया वाहन पर बच्चा बिना हैमलेट के नजर आता है या कोई नए यातायात नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे एक हजार रुपए जुर्माना के तौर भरना होगा. साथ ही 3 महीने तक की अवधि के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जाएगा. दरअसल, ये नया नियम बच्चों को सुरक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है. इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है. इसके बाद इस नए नियम को शामिल किया गया.

उल्लेखनीय है कि अक्सर देखा गया है कि बच्चों को बिना किसी सुरक्षा उपायों के ही लोग दोपहिया पर लेकर घूमते हैं. सोशल मीडिया पर तो ऐसी भी तस्वीरें आती रहती हैं, जिसमें एक ही बाइक पर 5-10 बच्चे तक बैठाए होते हैं, लेकिन ये उनकी सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने नए निमय बनाए हैं.


