मा.उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्लास्टिक पॉलीथिन और थर्माकोल से बनी वस्तुओं को बंद करने के लिए जिला पंचायत चला रही है जागरूकता अभियान
Summary
रुद्रपुर उत्तराखंड में प्लास्टिक पॉलीथिन और थर्माकोल के की वस्तुओं से प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी होने के चलते माननीय उच्च न्यायालय ने इस विषय में संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को और समस्त पंचायतों को यह आदेशित किया है। माननीय […]
रुद्रपुर
उत्तराखंड में प्लास्टिक पॉलीथिन और थर्माकोल के की वस्तुओं से प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी होने के चलते माननीय उच्च न्यायालय ने इस विषय में संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को और समस्त पंचायतों को यह आदेशित किया है।

माननीय उच्च न्यायालय के मुताबिक संपूर्ण प्रदेश में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक थर्माकोल से बनी थैलियों, पत्तल, गिलास ,कप पैकिंग सामग्री इत्यादि का उपयोग विक्रय एवं भंडार तत्काल प्रभाव से पूर्णता प्रतिबंधित होगा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो व्यक्ति/ व्यवसाई प्लास्टिक, थर्माकोल से बनी सामग्री का उपयोग करते पाया जाता है। तो उसे 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा।

माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद जिला पंचायत उधम सिंह नगर अपनी संपूर्ण जिला पंचायत क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने में जुट गई है। और अपर मुख्य अधिकारी जनपद के सभी लोगों से माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश का पालन करने की अपील भी कर रहे हैं।

